अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक (NCT bill) 2021 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है. संशोधन बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है.
अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही
निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि “संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है. सुप्रीम ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्रशासित राज्य है. सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं”. यह विधेयक लाया गया है जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आयेगी. उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया और तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे.
अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही
पिछले कुछ वर्षों में विषयों को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि कुछ अधिकारों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंत्रिपरिषद के फैसले, एजेंडा के बारे में उप राज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि “कुछ विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. इनके अभाव में दिल्ली के लोगों पर असर हो रहा है. दिल्ली का विकास भी प्रभावित होता है. यह जरूरी है कि प्रशासनिक अस्पष्टताओं को समाप्त किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को बेहतर प्रशासन मिल सके”.
जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है.
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