लालू मामले में रांची हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश

 चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है।




Ranchi: चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों RJD सुप्रीमो लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया। 

बता दें कि कोर्ट ने सरकार से 22 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन (Fodder Scam) ही होगी। बताया जा रहा है कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की (Fodder Scam) अदालत ने जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं।

लालू प्रसाद यादव के वकील ने कही ये बात-

वहीं, सुनवाई खत्म होने के बाद RJD सुप्रीमो लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में उनको कुछ खास नहीं करना पड़ा है। राज्य सरकार से अदालत ने SOP (Fodder Scam) मांगी थी। जो अब तक जमा नहीं की गई है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार को 22 जनवरी से पहले SOP जमा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी को रखी है। सुनवाई के दौरान जेल आईजी और SP की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। उनसे भी जेल मेनुअल में किए गए अमेंडमेंट की रिपोर्ट मांगी गई है। 

ये है पूरा मामला-

बता दें कि कोरोना काल में संक्रमण का खतरा देखते हुए RJD सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहते हुए उनपर राजनीतिक बैठक, फ़ोन पर बात करने समेत कई नियम कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। 




लालू मामले में रांची हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश लालू मामले में रांची हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश Reviewed by NEWS IBC on जनवरी 09, 2021 Rating: 5

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