सोशल मीडिया के लिए सरकार ला रही है नए कानून, आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने घोषणा किया कि केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है और ये कानून अगले तीन महीने में लागू करेगी.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों के लिए गाइडलाइन (Guideline) तय की है. उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइन (Guideline) फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा. हालांकि इसके लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बना है और ये IT Act के अंदर ही आएगा.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक गाइड लाइन बनाइए फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को लेकर. उन्होंने कहा कि संसद में भी इसको लेकर चिंता जताई गई. सोशल मीडिया को लेकर शिकायत आती थी. गलत तस्वीर दिखाई जा रही है. सोशल मीडिया (Social Media) पर बहुत कुछ आ रहा था. आजकल क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका एक प्रॉपर मेकेनिज़्म होना चाहिए.
रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) के मुताबिक भारत में सोशल मीडिया का दोहरा चरित्र (डबल स्टैंडर्ड) दिखता है. दूसरे देशों में ऐसा नहीं है. हाल ही में लाल किला के मामले पर उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया (Social Media) का डबल स्टैंडर्ड दिखता है. इसलिए ऐसा नहीं चलेगा और उन्हें रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना होगा.
गाइडलाइंस (Guideline)
- शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.
-
चीफ कंपलायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी.
-
आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा.
-
भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी.
-
हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी.
-
छह महीने में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी.
-
अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी देनी जरूरी है.
-
अपराध जिनकी सजा पांच साल से अधिक है उनमें बताना पड़ेगा.
-
गाइडलाइंस सभी पर लागू होगी चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या पार्टी विशेष से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो.
-
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वच्छैकि वैरिफिकेशन यूजर का ऑप्शन देना होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन तय की है. उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइन फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें