BMC आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुम्बई में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है गाइडलाइंस के प्रावधान के अनुसार, होम क्वारंटाइन किये गए नागरिक के हाथ पर स्टैम्प लगाया जाएगा. मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है. लोकल और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की जांच के लिए 300 मार्शल की तैनाती गई है. शहर में रोजाना 25 हजार बिना मॉस्क वालों पर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है. इस गाइडलाइन के अंतर्गत पांच से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने पर इमारत सील की जाएगी. यही नहीं, विवाह कार्यालय, क्लब, उपहारगृह , शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, दफ़्तर इत्यादि में एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने वालों के खिलाफ पर कार्रवाई की जाएगी.
गाइडलाइंस के अनुसार, होम क्वारंटाइन किये गए नागरिक के हाथ पर स्टैम्प लगाया जाएगा. मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है. यही नहीं, विवाह कार्यालय, क्लब, उपहारगृह , शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, दफ़्तर इत्यादि में एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने वालों के खिलाफ पर कार्रवाई की जाएगी. इन जगहों पर लगातार औचक निरीक्षण किया जाएगा. सभी लोग मास्क पहनें, इसे लेकर सख्ती बरती जाएगी. नियम का उलंघन होने पर उस संस्था के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. नई गाइडलाइंस के तहत ब्राजील से आने वाले यात्री भी अब आइसोलेशन में रखे जाएंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में कोरोना की नई गाइडलाइन आई है. इस गाइडलाइन के तहत5 से ज्यादा केस तो इमारत होगी सील, मास्क न पहनने वालों पर होगी सख्ती. लोकल और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की जांच के लिए 300 मार्शल की तैनाती गई है.
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