अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। महिलाएं इस अधिकार के लिए दशकों से आंदोलन कर रही थीं।
सीनेट में बुधवार को बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक में 14 सप्ताह तक की गर्भवती महिला के गर्भपात को वैधानिक कर दिया गया है। यही नहीं, बलात्कार या गर्भवती महिला की जान को खतरा होने की स्थति में 14 सप्ताह के बाद भी गर्भपात को वैध करार दिया गया है।
सदन में मंगलवार को करीब 12 घंटे चली चर्चा के बाद हुए मतविभाजन में विधेयक के पक्ष में 38 जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े, जबकि एक सदस्य गैरहाजिर था।
संसद का निचला सदन ‘चैंबर ऑफ डेप्युटीज’ इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुका है और राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसका समर्थन किया है।
महिला अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रही थीं।
एपी सुरभि शाहिद शाहिद 3012 1441 ब्यूनसआयर्स
सीनेट में बुधवार को बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक में 14 सप्ताह तक की गर्भवती महिला के गर्भपात को वैधानिक कर दिया गया है। यही नहीं, बलात्कार या गर्भवती महिला की जान को खतरा होने की स्थति में 14 सप्ताह के बाद भी गर्भपात को वैध करार दिया गया है।
सदन में मंगलवार को करीब 12 घंटे चली चर्चा के बाद हुए मतविभाजन में विधेयक के पक्ष में 38 जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े, जबकि एक सदस्य गैरहाजिर था।
संसद का निचला सदन ‘चैंबर ऑफ डेप्युटीज’ इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुका है और राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसका समर्थन किया है।
महिला अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रही थीं।
एपी सुरभि शाहिद शाहिद 3012 1441 ब्यूनसआयर्स
अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
Reviewed by NEWS IBC
on
दिसंबर 30, 2020
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